वाराणसी, दिसम्बर 13 -- वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। सार्वजनिक उपासना स्थलों, चैरिटेबल ट्रस्टों एवं विद्यालयों को गृहकर से मुक्त रखने के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने नगर निगम के अधिकारियों को अधिनियम की धाराओं में धार्मिक संस्थाओं पर लागू छूट में कोई लापरवाही न होने का निर्देश दिया है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 में मठों, मंदिरों समेत अन्य धार्मिक स्थल, दानोत्तर कार्यों में उपयोग भवन, भूमि, स्कूल एवं कॉलेज को गृहकर से मुक्त रखने का प्रावधान है। इसके तहत ऐसे भवन जिनका वार्षिक मूल्य Rs.360 या उससे कम हो तथा भवनस्वामी के नाम शहर में अन्य कोई भवन न हो, तो छूट दी जाती है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि नगर निगम पहले से यह छूट देता है, इसे अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जाएगा। उन्होंने भवन स्वामियों से अप...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.