धारा 144 के उल्लंघन में दोषी पर जुर्माना
भदोही, मार्च 31 -- भदोही, संवाददाता। विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान धारा 144 के उल्लंघन में दोषी एक व्यक्ति पर कोर्ट ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अन्य दोषियों को 20 हजार का जमानतनामा एवं स्वबन्ध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि 24 फरवरी 2017 को निषाद पार्टी के ज्ञानपुर प्रत्याशी विजय मिश्रा निवासी कौलापुर, गुडडू चौधरी निवासी गोपीगंज और शिव शंकर गुप्ता निवासी गोपीगंज के नेतृत्व में करीब 150 लोग रेलवे स्टेशन के पास पड़ाव तिराहा पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जबकि डीएम भदोही के निर्देश पर 17 जनवरी 2017 से 23 मार्च 2017 तक जिले में धारा 144 लागू की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अमित कुमार सिंह, अपर सिविल जज (सीनियर डिविजन) तृतीय/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी/एमएलए भदोही क...
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