कटिहार, जनवरी 14 -- कटिहार, निज प्रतिनिधि। फर्जी व गलत प्रमाण पत्र के आधार पर चावल तैयार करने को लेकर बलरामपुर के एक राइस मिल के पंजीयन को जिलाधिकारी के निर्देश पर रद्द कर दिया गया है। उक्त मिलर को धान अधिप्राप्ति से वंचित कर दिया गया है। मालूम हो कि बलरामपुर के एक राइस मिल द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर पंजीयन के लिए आवेदन किया गया था। मिल का पंजियन भी धान अधिप्राप्ति के लिए कर दिया गया। शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी ने राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक को मामले की जांच का निर्देश दिया था। जांच में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय से निर्गत पत्रांक व दिनांक में अंतर है। इस मामले को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिला सहकारिता पदाधिकारी बृजेंद्र कुमार ने बताया कि जिल...