बरेली, नवम्बर 14 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज कमलेश्वर पांडेय ने इज्जतनगर क्षेत्र के परवानानगर के धर्मांतरण प्रकरण में आरोपी नितिन की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी। एडीजीसी क्राइम सुनील सिंह और मनोज बाजपेई ने बताया कि गुलशन बहादुर ने थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 28 जुलाई 2024 को परवानानगर गए तो जानकारी मिली पादरी प्रेम जोनल, विनोद और नितिन हिंदुओं को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इज्जतनगर पुलिस ने धर्मांतरण के आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी नितिन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। अग्रिम जमानत अर्जी पर विशेष जज कमलेश्वर पांडेय की कोर्ट में सुनवाई हुई। एडीजीसी क्राइम सुनील सिंह और मनोज बाजपेई ने जमानत अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्ष की दली...