नई दिल्ली, अप्रैल 13 -- सुप्रीम कोर्ट राजस्थान धर्मांतरण संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमत हो गया। याचिका में 'राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025' की वैधता को चुनौती दी गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिका पर राजस्थान सरकार और केंद्र को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। पीठ ने इस याचिका को 2025 के इस अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ संबद्ध कर दिया। नई याचिका में इस अधिनियम को संविधान के भाग-तीन के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण 'असंवैधानिक और शून्य' घोषित करने की मांग की गई है।

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