धर्मांतरण प्रकरण में चांदनी की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज
शामली, जून 9 -- शामली। शामली के मेडिकल व्यवसायी के बेटे से निकाह एवं धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार की गई चांदनी की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीजेएम कोर्ट में आठ जून में परिजनों की ओर से याचिका दायर की गई, कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। बघरा स्थित योग साधना केंद्र के स्वामी यशवीर महाराज द्वारा शामली के मेडिकल व्यवसायी के बेटे आयुष के धर्म परिवर्तन एवं निकाह का मामला चार जून को वीडियो वायरल कर उठाया गया था। तब से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छह जून को मेडिकल व्यवसायी देवराज की ओर से तहरीर देते हुए आरोप लगाया गया कि उनकी संपत्ति हड़पने के लिए काजीवाड़ा मोहल्ला निवासी चांदनी ने अपने परिवार एवं अन्य लोगों एवं मौलवियों के साथ मिलकर प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करा इस्लाम धर्म कबूल करवाया और फर्...
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