धर्मांतरण कराने वाली संस्था के संचालक की जमानत खारिज
कानपुर, जून 25 -- कानपुर देहात,संवाददाता। अकबरपुर में कौशल प्रशिक्षण की आड़ में धर्मांतरण कराने वाली संस्था के फरार चल रहे संचालक के वकील ने एडीजे प्रथम की अदालत मे उसकी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। मामले मे अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कृपालपुर गांव के पास हाईवे किनारे यह भी पढ़ें- विवेकानंद विद्या मंदिर के सचिव को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानतधर्मांतरण का मामला नित्या एकेडमी के नाम से संचालित स्कूल कोरोना काल में बंद हो गया था। इसके बाद वहां मछली पट्टनम अंाध्र प्रदेश की संस्था नवाकांती सोसाइटी की ओर से कौशल विकास प्रशिक्षण की आड़ में गरीब तबके के लोगों व दलितों को रुपये हैंडपंप व मुफ्त सिलाई मशीन आदि का लालच देकर धर्म परिवर्तन का खेल चलाया जा रहा थ...
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