रांची, मार्च 16 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा और नए हाईकोर्ट परिसर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर धरना-प्रदर्शन के कारण होने वाली यातायात समस्या को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट के कारण सड़क जाम नहीं होना चाहिए और लोगों के आवागमन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आम लोगों को आने-जाने में कठिनाई न हो। याचिकाकर्ता संस्था साइन सिटी की ओर से अदालत को बताया गया कि योगदा सत्संग महाविद्यालय परिसर के बगल में साइन सिटी और अन्य समितियों की ओर जाने वाले रास्ते के पास सरकार द्वारा बैरिके...
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