नई दिल्ली, जनवरी 10 -- झारखंड में एक महिला का पति और ससुरालवाले शादी से पहले की उसकी कुछ पुरानी तस्वीरों को लेकर उसे परेशान करते थे। ऐसे में झारखंड कोर्ट ने महिला की तलाक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि क्रूरत शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी हो सकती है। कोर्ट ने महिला को तलाक की अनुमति भी दे दी। इससे पहले फैमिली कोर्ट ने महिला की तलाक की अर्जी खारिज कर दी थी। ऐसे में महिला ने हाई कोर्ट का रुख किया था।क्या है मामला? दरअसल कपल ने धनबाद जिले के झारी में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ 13 मार्च 2020 को शादी कर ली थी। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। पत्नी का आरोप है कि शादी के महज एक दिन बाद ही जब वह सो रही थी तो पति ने उसके मोबाइल फोन से कुछ निजी पुरानी तस्वीरें अपने फोन में ट्रांसफर कर लीं। महिला का आरोप है कि इसके बाद पति ने इन तस्वीरों को सोशल म...
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