धनबाद, अगस्त 28 -- धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या में उनके चचेरे भाई व झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित सभी 10 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बुधवार को बरी कर दिया। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी ने धनबाद के सबसे चर्चित हत्याकांड में अपना अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित नहीं कर सका। फैसले से ठीक पहले शाम करीब पौने चार बजे संजीव को एंबुलेंस में स्ट्रेचर से कोर्ट लाया गया। कोर्ट ने कुल 592 पन्नों में संजीव सिंह सहित अन्य 10 आरोपियों की रिहाई की दास्तान लिखी।नीरज सिंह के शरीर से मिली थीं 17 गोलियां नीरज सिंह व अन्य पर चार शूटरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। पोस्टमार्टम में नीरज के शरीर से 17, फार...