जमशेदपुर, अक्टूबर 18 -- भाजपा कुस्तौर क्षेत्र के उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को जिला और सत्र न्यायाधीश कुमार साकेत की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सतीश साव उर्फ गांधी को उम्र कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 13 अक्तूबर को अदालत ने सतीश को दोषी करार दिया था। मामले में अंबिकापुरम निवासी विकास सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया गया था। सतीश साव उर्फ़ गांधी जेल में बंद है।बैंक मोड़ में दिनहाड़े गोली मार हुई थी सतीश सिंह की हत्या 19 अगस्त 2020 को भाजपा नेता सतीश सिंह को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के विकास नगर के पास दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी सतीश साव उर्फ़ गांधी ने 05 अगस्त 2021 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इस मामले...
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