रांची, जुलाई 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमि निबंधन में कथित अनियमितताओं के मामले में धनबाद के चार सब-रजिस्ट्रार, जिला सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्रवाई को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि निबंधन पदाधिकारी की भूमिका केवल दस्तावेज का विधिसम्मत पंजीकरण करना है। भूमि के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अथवा स्वामित्व की सत्यता की जांच करना उसके अधिकार क्षेत्र और वैधानिक दायित्व में शामिल नहीं है। ऐसे में केवल खाता-प्लॉट के विवरण में विसंगति के आधार पर विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने संतोष कुमार, सुजीत कुमार, मिहिर कुमार और श्वेता कुमारी की ओर से दायर चार अलग-अलग रिट याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाया। अदालत ने विभागीय कार्रवाई शुरू करने संबंधी अधिसूचना और आरोप-पत्र को निरस्त करते हुए सभी...