बागपत, अप्रैल 12 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने गुराना गांव के युवक पर जानलेवा हमला करने वाले दो आरोपियों की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें चार हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। गुराना गांव निवासी सुकमेंद्र ने 26 फरवरी को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसका बेटा राहुल, अपनी दोस्त रमन और मौसेरे भाई मनीष उर्फ मोनू के साथ खेत में पशुओं से फसल की रखवाली करने आए थे। आरोप लगाया कि नलकूप पर गांव के ही सोनू, राजू, अमित उर्फ काला और नितिन ने लाठी-डंडों और तमंचे की बटों से हमला कर दिया। इसके बाद राहुल को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि इस मामले में अमित उर्फ काला और नितिन ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमा...