मुंगेर, अप्रैल 9 -- मुंगेर, एक संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय की अदालत ने सेशन वाद संख्या- 158/2021 में बुधवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई पूरी करते हुए दो हथियार तस्करों को दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में 3 वर्ष एवं 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।अभियोजन पक्ष की ओर से हुई प्रभावी पैरवी:मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अनिल कुमार वर्मा ने बहस में हिस्सा लेते हुए आरोपों को प्रमाणित किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।गुप्त सूचना पर हुई थी कार्रवाई:प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले में...