पीलीभीत, जनवरी 29 -- पीलीभीत। बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद एक ग्रामीण की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए जनपद न्यायाधीश रविन्द्र कुमार (चतुर्थ) ने प्रत्येक को 25-25 हजार रूपए जुर्माना सहित उम्र कैद की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा होने पर आधी धनराशि वादी मुकदमा को दिए जाने का आदेश दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना बीसलपुर क्षेत्र के ग्राम सिरोहा निवासी राकेश कुमार ने 22 फरवरी 2014 को थाना बीसलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भतीजे प्रवीन कुमार का गांव के पूरनलाल के लड़के शिवओम से स्कूल में झगड़ा हो गया। प्रवीन ने घर आकर बताया तब वादी के पिता श्रीराम पूरनलाल के घर गए तो पूरनलाल व बुद्धसेन गालियां देने लगे। मना करने पर हरिशंकर पूरनलाल व बुद्धसेन ने जान से मारने की नियत से उसके पिता श्रीराम के पेट व सीने पर लाठी व भाला मारकर घा...