श्रावस्ती, मार्च 19 -- श्रावस्ती। इकौना के इटौंझा में किशोर की गला दबाकर हत्या हुई थी। इस मामले में जिला जज ने दो दोषियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इटौंझा गांव निवासी एक किशोर की 2015 में पुरानी रंजिश को लेकर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता की तहरीर पर इकौना पुलिस ने गांव निवासी सूरज आर्य पुत्र शिव शंकर व श्रवण कुमार पुत्र रामसागर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में गुरुवार जिला जज ने सूरज आर्य व शिव शंकर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। दोनों हत्यारों को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार ले जाया गया है।
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