मोतिहारी, जनवरी 29 -- मोतिहारी.। दशम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 बृजेश कुमार ने गोली मारकर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो सहोदर भाइयों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को बीस बीस हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड वसूल पाए जाने पर मृतक लक्ष्मण प्रसाद के दोनों पत्नियों को आधा आधा राशि देय होगी। वहीं अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा मेहसी थाना के परतापुर निवासी स्व. साधु भगत के पुत्र राजमोहन भगत एवं जगदीश भगत को हुई। मामले में मृतक की पहली पत्नी फूलकुमारी देवी ने चकिया थाना में वर्ष 1998 में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि घर के कुछ ही दूरी पर उसका ग्वास है। जहां प्रत्येक दिन की भांति 23 फरवरी 1998 को उसके पति लक्ष्मण प्रसाद अपने ग्वास पर सोने चले गए। बगल के ही गवास में उसके देवर वीरा...