दो सगे भाइयों समेत तीन गैर इरादतन हत्या में दोषी
फर्रुखाबाद कन्नौज, अगस्त 25 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता।विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने गैर इरादतन हत्या में दो सगे भाइयों समेत तीन को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 31 अगस्त को फैसला होगा। घटना अमृतपुर थाना क्षेत्र की है। हमीरपुर गांव निवासी लालाराम कठेरिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके जानवर गांव के ही महेंद्र के खेत में चले गये थे। खेत घर के सामने ही है। इसी बात को लेकर 10 अप्रैल 2016 को सुबह करीब नौ बजे गांव के ही विश्राम, जगराम, जसवीर उर्फ कारे आए और पुत्र मोरपाल को बुलाकर गाली गलौज करने लगे। मोरपाल ने गाली देने से मना किया तो इन लोगों ने लाठियों से मारा पीटा। बचाने में पुत्री रेनू, भतीजा रामदेव और संतोष को भी मारा पीटा। मारपीट में मोरपाल के शरीर में गंभीर चोटें आईं। अभियोजन के मुताबिक दौरान विवेचना मोरप...
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