लखीमपुरखीरी, जून 12 -- गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। एडीजे रेनू सिंह ने दोनों आरोपियों को आठ-आठ वर्ष के कारावास समेत दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी रमेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव हसनापुर के रहने वाले विनोद शंकर, पण्डित उर्फ सरोज और कौशल किशोर ने गांव के ही रामजीवन की दिनदहाड़े हत्या कर दी थी। उसके बाद से तीनों की क्षेत्र में दहशत फैल गयी थी। यह लोग जेल से भी संगठित गिरोह चलाकर अपराधों को अंजाम दे रहे थे। तीनों के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले समेत गम्भीर अपराधों के कई मामले दर्ज थे। इस वजह से 29 अगस्त 2002 को तत्कालीन सदर कोतवाल मनी सिंह भारती ने तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में...