बांका, अगस्त 6 -- बांका, निज संवाददाता। करीब दो वर्ष पुराने बहुचर्चित लकड़ीकोला के एक युवक हत्याकांड में गुरुवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ ओमप्रकाश की अदालत ने मुख्य आरोपी रूबी देवी को हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामले की जानकारी वहीं मामले में नामजद अन्य दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। यह मामला स्पीडी ट्रायल के तहत चलाया गया, जिसमें पुलिस की वैज्ञानिक एवं तकनीकी जांच तथा साक्ष्यों की मजबूत प्रस्तुति निर्णायक साबित हुई। मामला बांका थाना क्षेत्र के लकड़ीकोला गांव का है।

घटना का विवरण अभियोजन के अनुसार 17 मई 2024 को गांव निवासी घनश्याम मंडल के पुत्र सुनील कुमार को उसकी रिश्ते की भाभी रूबी देवी बहला-फुसलाकर किसी निजी काम के बहान...