रांची, अगस्त 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति में दो वर्षीय बीएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की अपील पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में सरकार और जेएसएससी को 70 पद रिक्त रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश के अनुपालन को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है। खंडपीठ ने जेएसएससी की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में दो वर्षीय बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने और उनका परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था। इन अभ्यर्थियों ने कक्...