दो लोगों को कोर्ट उठने तक की सजा
इटावा औरैया, अप्रैल 29 -- इटावा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दुर्घटना के दो मामलों की सुनवाई करते हुए दो लोगों को दोषी पाते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर जुर्माना भी लगाया। फ्रेड्स कालोनी पुलिस ने दुर्घटना के मामले में वर्ष 2016 में विवेक प्रताप पुत्र राम बहादुर निवासी कोठी बाराबंकी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे दोषी पाया और कोर्ट उठने तक की सजा व 25 सौ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा कोर्ट ने दुर्घटना के मामले में कोमल सिंह पुत्र राम चरण निवासी मानिकपुर विसू इकदिल को भी दोषी पाया और उसे कोर्ट उठने तक की सजा व 21 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.