नई दिल्ली, जून 15 -- केंद्र सरकार ने नियमावली में बदलाव करते हुए शहरों में चलने वाली सभी बसों के फ्लोर (फर्श) की ऊंचाई को घटाकर अधिकतम 400 एमएम अक्तूबर तक करना अनिवार्य कर दिया है। नए मॉडल बसों का उत्पादन अब उक्त मानक के अनुसार होगा, वहीं लगभग दो लाख पुरानी बसों में बड़े परिवर्तन करने होंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमावली के तहत एआईएस-216 मानकों को अधिसूचित कर दिया है। नए मॉडलों के लिए यह नियम एक अप्रैल से लागू हो चुका है, जबकि सड़कों पर दौड़ रहे सभी मौजूदा मॉडलों के लिए एक अक्तूबर 2026 की समय-सीमा तय की गई है। वर्तमान में देशभर में लगभग 1.5 से दो लाख बसें पुरानी (सरकारी राज्य परिवहन और निजी ऑपरेटरों को मिलाकर) परिचालन में हैं। एक अक्तूबर से इन सभी मौजूदा मॉडलों में कई परिवर्तन करना होगा。 यह भी पढ़ें- दो लाख पुरान...