आगरा, मई 11 -- ईको कार चोरी की रिपोर्ट दो माह देरी से दर्ज कराई गई। पुलिस ने हलवाई का कार्य करने वाले सोनू को आरोपित कर दिया। जमानत पर सुनवाई के दौरान पुलिस आरोपित का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं कर सकी। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया। वादी कृष्णा ने थाना शमसाबाद में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि 19 फरवरी 26 की देर रात अज्ञात चोर उसके घर के सामने खड़ी उसकी ईको कार चुरा कर ले गए। घटना की रिपोर्ट दो महीने देरी से 13 अप्रैल को दर्ज कराई गई। मामले में अन्य आरोपी के बयान का हवाला दे पुलिस ने सोनू कुमार को आरोपित बनाया था। आरोपित की ओर से अधिवक्ता झम्मन सिंह ने तर्क दिए कि उसे झूठा फंसाया गया है।

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