मऊ, अप्रैल 21 -- मऊ, संवाददाता। घर में घुसकर चोरी, माल बरामदगी और मारपीट के दो अलग-अलग मामलों में मंगलवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए अर्थदंड और कारावास की सजा सुनाया। थाना रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत घर में घुसकर चोरी, माल बरामदगी के मामले में इसी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी रामध्यान यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया। दोषी अभियुक्त को कोर्ट ने जेल में बिताए गई अवधि की सजा के साथ एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड नहीं अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया। जबकि थाना रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत मारपीट के मामले में आरोपी दयाशंकर सिंह निवासी मनडुसरा बुजुनी थाना रानीपुर निवासी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। यह भी पढ़ें- प्रापर्टी डीलर की हत्या और चोरी में दो दोषी को उम्रकै...