भागलपुर, अप्रैल 11 -- विशेष उत्पाद न्यायालय, कैंप कोर्ट नवगछिया के न्यायाधीश शिव कुमार शर्मा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-12, भागलपुर द्वारा उत्पाद अधिनियम से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में दोष सिद्ध अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। नवगछिया थाना में 2022 में दर्ज मामले में न्यायालय ने अभियुक्त नवीन कुमार को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसी वाद में सह-अभियुक्त सावन कुमार सिंह एवं गनौरी सिंह को साक्ष्य के अभाव में पूर्व में रिहा कर दिया गया था। इस मामले में अभियुक्त के घर से शराब बरामद की गई थी। दूसरी ओर नवगछिया थाने में ही 2024 एवं विशेष उत्पाद वाद के तहत दर्ज मामले में पिकअप के स्वामी मनीष कुमार को दोषी पाते हुए न्यायालय ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं Rs.एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्मा...