संभल, मार्च 18 -- चन्दौसी निवासी अंशुल गुप्ता को जिला उपभोक्ता आयोग संभल से बड़ी राहत मिली है। उनके अधिवक्ता बलराम सिंह की पैरवी पर आयोग ने हीरो इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वे उपभोक्ता को दो महीने के अंदर उसी मेक व मॉडल का नई स्कूटी दो महीने के अंदर प्राप्त कराएं या स्कूटी का क्रय मूल्य 1,06,590 रुपये और मानसिक व आर्थिक हानि के लिए 25,000 रुपये सहित कुल 1,31,590 रुपये मय 7 प्रतिशत ब्याज के दो माह के भीतर चुकाएं। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव और सदस्य नमिता दुबे ने सुनवाई के बाद कंपनी को भुगतान का आदेश पारित किया है।

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