मुंबई, अप्रैल 18 -- anमहाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में कुछ महिला सहकर्मियों के कथित धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में आरोपी एक महिला कर्मचारी निदा खान ने शनिवार को अपनी दो महीने की प्रेग्नेंसी का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की। आरोपी की पहचान निदा खान के रूप में हुई है और उसने कहा कि उस पर लगाए गए आरोपों के लिए सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। निदा खान की याचिका पर नासिक सत्र न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होगी। निदा के वकील ने उनके खिलाफ लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल पर अन्य महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। नासिक पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने बताया था कि निदा खान पर आईटी फर्म के कार्यालय में धार्मिक उत्पीड़न की केवल एक शिकायत दर्ज है। टीसीएस ने शु...