बांदा, अप्रैल 23 -- बांदा। लूटपाट करने व जानलेवा हमले के मामले मे दो भाईयों समेत चार को विशेष न्यायाधीश डकैती गगन कुमार भारती की अदालत ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 1,80,000 रूपये का अर्थदंड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक बसंत शिवहरे व शशिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि नरैनी थाना क्षेत्र के पडमई गांव निवासी राजेंद्र सिंह उर्फ रजोल सिंह ने 20 जुलाई 2008 को प्राथमिकी दर्ज करायी कि शाम करीब 8 बजे नरैनी कस्बा मे राजेंद्र सिंह उर्फ रजोल अपनी इंडिका गाडी से गांव जा रहा था।उसके साथ गांव के राजेश कुमार उसका भाई धर्मेद्र सिंह ,भतीजा योगेंद्र सिंह थे।जैसे ही उसकी गांडी कहारन पुरवा के पास पहुची तो पहले से आ रही रंजिश के कारण गांव के भल्लू सिंह व उसका भाई अरबिंद सिंह,अमित तिवारी व सुरेंद्र सिंह ने लाडी डंडा लेकर उसकी गांडी को रोक ली।सभी ल...
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