नई दिल्ली, अगस्त 31 -- नई दिल्ली। एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया से असहमत बैंकों ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में याचिका दायर की। याचिका में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें करीब 22,006.57 करोड़ रुपये के बैंकों दावों के मुकाबले चंद्रा को 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान की योजना को मंजूरी दी गई है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। यह भी पढ़ें- सुभाष चंद्रा दिवालिया मामले में नया मोड़, NCLAT करेगा सुनवाई, ZEEL के शेयर 14% लुढ़के

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