मैनपुरी, अप्रैल 9 -- मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामलीला मैदान में मोबाइल चोरी करने पर दो पुत्रियों की हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी के विरुद्ध हत्या और आर्म्स एक्ट का मुकदमा उसकी पत्नी ने ही दर्ज करवाया था। कोर्ट ने आरोपी को दोनों ही अपराधों का दोषी माना। आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। खास बात यह है कि गवाही के दौरान आरोपी की पत्नी, पुत्र सहित अन्य गवाहों ने गवाही नहीं दी लेकिन कोर्ट ने इस अपराध के लिए आरोपी पिता को दोषी माना। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामलीला मैदान निवासी रामा देवी ने 18 मार्च 2020 को पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की थी कि उसके पति शिवदेव शर्मा पुत्र प्रताप नारायण शर्मा राजमिस्त्री हैं। वह अपने पड़ोसी पवन शर्मा के घर परिवार के लोगों के साथ होली मिलने गए ...
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