हाजीपुर, फरवरी 19 -- हाजीपुर। निज संवाददाता श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा 18 फरवरी 2026 को महुआ प्रखंड क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस सघन कार्रवाई में महुआ क्षेत्र के एक प्रतिष्ठान से 02 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि दोनों बालकों से प्रतिबंधित श्रेणी का कार्य कराया जा रहा था,जो कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,1986 (संशोधित 2016) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तत्पश्चात दोनों बच्चों को तत्काल मुक्त कराते हुए बाल कल्याण समिति,हाजीपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संबंधित नियोजक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रम अधीक्षक,वैशाली ने बताया कि बाल श्रम कराने वाले नि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.