सुल्तानपुर, मार्च 6 -- सुलतानपुर। अमेठी कोतवाली क्षेत्र से दो बच्चों की मां के अपहरण और विश्वासघात के मामले में एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश राकेश ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी मो. रफीक को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र और शिवम सिंह ने मुकदमे में अभियोजन के गवाहों से जिरह की जिसमें गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए। अधिवक्ता ने बताया कि महिला के पति ने मो. रफीक पर आठ सितंबर 2013 को रंजिश में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में पुलिस ने धोखाधड़ी का आरोप नहीं पाया और अपहरण तथा जारता के आरोपों में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष के गवाह घटना के संबंध में कोर्ट में ठोस सबूत नहीं दे सके जिसके कारण एफटीसी कोर्ट के जज राकेश ने आरोपी को बरी कर दिया है।

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