बहराइच, दिसम्बर 13 -- बहराइच। महाराजगंज बवाल मामले में दोषसिद्ध दस अपराधियो को दो धाराओं के तहत दोषमुक्त किया गया था। यानि अभियोजन इन धाराओं के मजबूत साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत नही कर सका था। इसके बावजूद इन अपराधियों को राहत नही मिल सकी। दर असल मृतक रामगोपाल मिश्रा के भाई की ओर से 13 अक्तूबर 2024 को दायर एफआईआर में 13 नामजदों पर घातक हथियार से हिंसा, दंगा, तोड़फोड़, अपहरण, हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, अपराधी को संरक्षण देने की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया था। अभियोजन अपराधी को संरक्षण आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में कोर्ट में मजबूत साक्ष्य नही रख सका। इसके चलते महाराज गंज निवासी अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद, उसके पुत्र फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू, सैफ अली पुत्र अनवर, जावेद खान पुत्र जाहिद खान, मोहम्मद जीशान उर्फ राजा ...