मिर्जापुर, मई 20 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने दो मामलों में दो दोषी पर अर्थदंड लगाया है। कटरा और विंध्याचल कोतवाली में दोषियों पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना में मौत का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने कटरा कोतवाली के मामले में दोषी भदोही के गोपीगंज के तिलंगा निवासी संदीप कुमार दुबे उर्फ बल्लू को जेल में बितायी गई अवधि व 4000 रुपये और विंध्याचल मामले में दोषी भदोही के अदपुर निवासी राजेश चन्द्र मिश्र को 7000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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