गिरडीह, दिसम्बर 19 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। प्रतिबंधित पदार्थ (गांजा) के व्यापार करने में दोषी करार दिये गये दो आरोपियों को पांच-पांच साल कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपये अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय विशाल कुमार की अदालत ने गुरूवार को दोषी ठहराये गये दोनों अपरापियों के सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गजानंद पंडित उर्फ रॉकी एवं मोहन पंडित को अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न धाराओं में दंडित किया है। अदालत ने दोनों दोषियों को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 20(b)(ii) के तहत 5 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न देने पर दोनों दोषी को छह महीने का साधारण कारावास और भुगतना होगा। दोनों दोषियों को इसके अलावा एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 22 के तहत आर...