बहराइच, फरवरी 28 -- बहराइच। जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी द्वारा होली पर मादक पदार्थों के सेवन को रोकने हेतु 03 मार्च की रात्रि 10 बजे से 04 मार्च को सांय 05 बजे तक आबकारी दुकानों के मादक पदार्थों की बिक्री को पूर्णतया बन्द रखने का आदेश दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार आबकारी की समस्त थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों (देशी शराब, कम्पोजिट शाप, भांग, सीएल-2, एफएल-2, एफएल-2बी, एफएल-16/17, एफएल-41, एफएल-49, एफएल-9/9ए) आदि पर लागू होगा।
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