मुजफ्फरपुर, सितम्बर 24 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत मिली राशि दो दिनों में खर्च नहीं होने पर वापस हो जाएगी। यह राशि दोबारा निगम को नहीं मिलेगी। इसको लेकर नगर विकास व आवास विभाग ने नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह को विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं। दरअसल केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत पूर्व में निर्गत की गई राशि को खर्च करने की समय सीमा 26 सितंबर तक निर्धारित की है। इसके बाद 28 सितंबर से मंत्रालय द्वारा बिल आदि नहीं स्वीकार किए जाएंगे। अगले माह एक अक्टूबर से इंटीग्रेशन मॉड्यूल के तहत आधार आधारित भुगतान लागू होगा।

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