बागेश्वर, जनवरी 27 -- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, (नालसा) नई दिल्ली तथा एमसीपीसी नई दिल्ली के निर्देशानुसार जनपद के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को मध्यस्थता व अधिवक्ता के सहयोग से आपसी सुलह-समझौते के आधार पर वाद निस्तारित किए जाएंगे। दो जनवरी से 90 दिनों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव अनीता कुमारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका, जिला न्यायालय, बागेश्वर के किसी भी न्यायालय में या सिविल न्यायालय, गरुड़ में वैवाहिक अर्थात पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद का मामला, मोटर दुर्घटना मुआवजा, घरेलू हिंसा, चैक अनादरण, वाणिज्यिक लेनदेन, सर्विस, फौजदारी,उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण आदि मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से निःशुल्क निपटाने के लिए दो जनवरी स...