सिद्धार्थ, जून 11 -- सिद्धार्थनगर। हिन्दुस्तान संवाद मोहाना थाना क्षेत्र के ककरहवा बॉर्डर पर पकड़े गए दो चीनी नागरिकों को सीजेएम अनुभव कटियार की कोर्ट ने दो वर्ष और 15 दिन कैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोनों के पास भारत आने का वैध वीजा नहीं था। दोनों को पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत जेल भेजा था। यह भी पढ़ें- बिना वैध वीजा के भारत में घुसे दो चीनी नागरिकों को 2 साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगापकड़े गए चीनी नागरिकों की जानकारी वर्ष 2024 में नेपाल से ककरहवा बॉर्डर के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करते समय मोहाना थाने की पुलिस ने दो चीनी नागरिकों को पकड़ लिया था। पूछताछ में मालूम हुआ कि उनका नाम झोऊ प्यूलिन पुत्र झोऊ यानमिन व दूसरे ने युवान यूहान पुत्री योआन यंग है। दोनों ने बताया कि वे चांग गिक्युंग ...