पिथौरागढ़, दिसम्बर 2 -- पिथौरागढ़। जिला न्यायालय ने दो चरस तस्करों को तीन-तीन साल की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। 3 अगस्त 2022 को एसआई हरीश सिंह ने घाट चौकी पर चेकिंग के दौरान भाटकोट निवासी आशीष सिंह व गौतम सिंह को पकड लिया। चरस के साथ गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की विवेचना एसआई बसंत पंत ने की। न्यायालय में मामला जाने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने उक्त दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाया। न्यायाधीश ने दोनों को तीन-तीन साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तों को 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पन्त ने की।

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