सोनभद्र, फरवरी 3 -- सोनभद्र, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दो तस्करों को 10-10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। उनके ऊपर दो-दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। मामला ढाई वर्ष पूर्व पिपरी थाना क्षेत्र स्थित मुर्धवा मोड़ के पास से दो तस्करों के साथ ट्रक के केबिन से बरामद 320 किलोग्राम गांजा का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 17 अगस्त 2023 को दोपहर 12 बजे रवि प्रकाश कांस्टेबल आसूचना अधिकारी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, क्षेत्रीय इकाई लखनऊ को विमल कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ से सूचना मिली। पता चला कि दो तस्कर अर्जुन राम पुत्र स्वर्गीय भिखारी राम निवासी बनिया छापर,...