संतकबीरनगर, जुलाई 23 -- संतकबीरनगर। थाना दुधारा के गोवध अधिनियम के एक मामले में सीजे (जेडी), जेएम की कोर्ट ने दो अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। कुल 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना दुधारा में 20 अप्रैल 2015 को मो. याकूब पुत्र सवारी, मो. इसराईल पुत्र मो. याकूब निवासीगण बंजरिया थाना दुधारा को 172 गोवंशीय पशुओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना न्यायालय में पेश की गई थी। न्यायालय ने जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोनों को दोषसिद्ध करार दिया। जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। प्रत्येक को 2000-2000 रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगणों को 07-07 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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