कानपुर, जून 30 -- कानपुर देहात, संवाददाता। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरौधा में करीब 31 साल पहले हुई डकैती के मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज एंटी डकैती कोर्ट ने आरोपित को पिछले हफ्ते दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के बाद उसको अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सनाई। इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया। फैसला सुनाए जाने के बाद उसको न्यायिक अभिरक्षा में माती जेल भेज दिया गया। एडीजीसी आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के अमरौधा निवासी रामचंद्र के घर में बदमाशों ने 6 मार्च 1995 को धावा बोलकर लूटपाट करने के साथ ही गृहस्वामी व उसकी बहन रामसजीवन देवी की हत्या कर दी थी। जबकि उनके पारिवार के रामबाबू,किशन, बिरजू, विश्वनाथ,अमरनाथ, मोहनी,शांति देवी घायल हो गए थे। मामले में रामचंद्र के भाई स...