लखीसराय, सितम्बर 29 -- लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला दंडाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने शस्त्र अधिनियम से जुड़े दो मामलों में नामजद आरोपितों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। दोनों मामलों में पुलिस अधीक्षक की ओर से प्राप्त प्रस्ताव, प्राथमिकी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की पर्यवेक्षण टिप्पणी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर डीएम ने अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त आधार माना है। यह भी पढ़ें- बांका : आर्म्स एक्ट मामले में दो आरोपियों को दो-दो वर्ष का कारावास, Rs.दो हजार जुर्मानापहला मामला दोनों मामलों में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए/26 के तहत कार्रवाई की गई है। पहला मामला चानन थाना कांड संख्या 03/26, जो कि 8 जनवरी 2026 से संबंधित है। इसमें मलिया गांव निवासी दिनेश यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से 21 सितंबर 2026 ...