सीवान, जनवरी 23 -- सीवान। प्रथम श्रेणी न्यायिक पदाधिकारी शिवम प्रताप सिंह की अदालत ने भगवानपुर थाने के एक मामले के दो आरोपितों को दोषी पाते हुए ढाई-ढाई वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। मामले के अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि भगवानपुर थाने की पुलिस ने अनुसंधान के दौरान दोनों आरोपितो के विरुद्ध आरोप पत्र भी समर्पित किया था। न्यायालय ने विचारण के दौरान दोनो आरोपितों को दोषी पाते हुए ढाई-ढाई वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।

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