लखीसराय, जनवरी 28 -- लखीसराय, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजन कुमार की कोर्ट ने मंगलवार को दो अलग-अलग मारपीट के मामले में कुल 10 लोगों को सजा सुनाया है। अपर लोक अभियोजक एपीपी हरेराम शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने सूर्यगढ़ा थाना कांड संख्या 283/08 के मामले में सुनवाई करते हुए खेमतरनी स्थान निवासी नंद किशोर यादव, सोहन यादव, मदन यादव, नागपाल यादव एवं बबलू यादव को आईपीसी की धारा 307 में दस वर्ष, धारा 452 में पांच वर्ष, धारा 379 में तीन वर्ष, धारा 504 में दो वर्ष, धारा 323 में एक वर्ष, धारा 337 में छह माह एवं धारा 341 में एक महीने की सजा सुनाया गया। वहीं सभी धाराओं में अलग-अलग जुर्माना के साथ ही जुर्माना नहीं दिये जाने पर अलग-अलग अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है। सभी सजा के साथ साथ चलने की बात कहा गया है। उन्होंने ब...