श्रावस्ती, जनवरी 10 -- श्रावस्ती, संवाददाता। यूपी गैंगेस्टर एक्ट मामले के दो दोषियों को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। 12 वर्ष से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सिरसिया थाना क्षेत्र के बड़रहवा गांव निवासी बाबू उर्फ मेराजुद्दीन व छोटकऊ उर्फ शमसुद्दीन पुत्र लाले खां गैंग बनाकर आर्थिक, भौतिक व बुनियादी लाभ के लिए अपराध करते थे। वर्ष 2013 में दोनों के विरुद्ध सिरसिया थाने में यूपी गैंगेस्टर एक्ट का मामला दर्ज कर जेल भेजा गया था। पुलिस के आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद से न्यायालय में मामले का विचारण हो रहा था। मॉनीटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, शासकीय अधिवक्ता व कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई और आरोपियों को दोषी पाया गया। ...