मथुरा, दिसम्बर 19 -- दोहरे हत्याकाण्ड में शामिल दस गैंगस्टरों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट अरविन्द कुमार यादव की अदालत ने साढ़े नौ-नौ वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। हत्या के मामले में अदालत पूर्व में ही सभी दस अभियुक्तों को सजा सुना चुकी है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर शैलेन्द्र कुमार द्वारा की गई। नौहझील थाना क्षेत्र के ग्राम सुहागपुर में 13 जुलाई 2014 मिट्टी खनन की सूचना पुलिस को दिए जाने के शक में रामकिशन और महेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलीबारी में आधा दर्जन के करीब लोग घायल हुए थे। घटना की रिपोर्ट बंकट सिंह पुत्र मलखान सिंह, रन्धीर पुत्र सोनपाल, प्रताप पुत्र राधेश्याम, कर्मवीर पुत्र बंकट सिंह, केशव पुत्र मलखान, सियाराम पुत्र फूलसिंह, रामू पुत्र राजेन्द...