शाहजहांपुर, मार्च 18 -- निगोही थाना क्षेत्र के बगीचा मोहल्ले में वर्ष 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाते हुए दो भाइयों को दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 43 शिवकुमार तृतीय की अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास (शेष जीवनकाल तक) की सजा सुनाई, जबकि एक अन्य आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार सिंह ने कोर्ट में साक्ष्य पेश किए थे। मामले की शुरुआत 21 अप्रैल 2017 को हुई थी, जब पुवायां निवासी श्यामबाबू ने थाने में तहरीर देकर सूचना दी कि निगोही निवासी सोनू उर्फ मुनीश और गोलू उर्फ गौरव की हत्या कर दी गई है। सूचना रामप्रताप ने फोन के माध्यम से दी थी। आरोप था कि दिनेश और उसके पुत्र संतोष व आशुतोष उर्फ छोटे ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में दोनों शव आरोपियों के घर से ...